प्रदीप कुमार नायक
कार्यालय,जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी। मीडिया कोषांग,नगर निकाय निर्वाचन,2023।
कल 11 जून 2023 रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरके कॉलेज,मधुबनी में होगी मतगणना । –सफल, सुचारू एवं पारदर्शी तरीके से मतों की गिनती की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वरीय अधिकारियों के साथ मतगणना केंद्र का भ्रमण कर स्थिति का लिया जायजा एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारियो को किया गया संबोधित।राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अलोक में प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता सहित किसी को भी(वरीय अधिकारी को छोड़कर) मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नही दी जाएगी।
थ्री लेयर टाइट सिक्युरिटी व्यवस्था एवं सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में होगी मतों की गिनती।
पर्याप्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की हुई तैनाती।
*मतगणना केन्द्र पर पेयजल ,शौचालय, चिकित्सा दल, मीडिया सेंटर, यातायात व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष, साफ सफाई सहित की हुई विविध व्यवस्था।
*सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को आयोग के दिशा निर्देश एवं मानक के अनुरूप जवाबदेही से कार्य करने का दिया निर्देश।.मतगणना केंद्र के आस-पास धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू।विजय जुलूस निकालने पर सख्त प्रतिबंध।*
जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वरीय अधिकारियों के साथ आरके कॉलेज स्थित बज्रगृह सह मतगणना केंद्र का भ्रमण कर प्रशासनिक तैयारी का जायजा लिया , एवं चल रही तैयारियो को अंतिम रूप दिया। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियो को संयुक्त रूप से संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी एवं कर्मी हर हाल में ससमय सुबह 5 बजे अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँच जाएंगे।उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में प्रत्याशी ,उनके अभिकर्ता सहित किसी को भी (वरीय अधिकारी को छोड़कर)मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाने की अनुमति नही दी जाएगी। उन्होंने मतगणना केंद्र पर अब तक की गई तैयारी का निरीक्षण किया। परिसर की साफ-सफाई का भी निर्देश दिया।
मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। इसके तहत जिला पुलिस बल के जवान तीन लेयर में सेंटर के भीतर एवं बाहर की सुरक्षा की व्यवस्था देखेंगे।
जगह जगह पर सीसीटीवी अधिष्ठापित किए गए हैं तथा वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था की गई है। अनाधिकृत व्यक्तियों के केंद्र के भीतर प्रवेश पर रोक लगाया गया है। मतगणना केंद्र पर जाने हेतु पास की व्यवस्था की गई है।
परिसर के भीतर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं जिसके द्वारा सभी कार्यों की सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी।
मतगणना केंद्र पर पेयजल, शौचालय साफ सफाई बिजली आपूर्ति, पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। साथ ही आवश्यक स्थलों को चिन्हित कर बैरीकेडिंग करने का निर्देश दिया गया है।मतगणना कल 11 जून रविवार को होगी। नगर निकाय वार निर्वाची पदाधिकारी के देखरेख में मतगणना का कार्य होगा। नगर निगम मधुबनी के लिए तीन हॉल में गिनती होगी, प्रत्येक हॉल में 14 टेबल लगाए गए है।झंझारपुर नगर परिषद के तीन हॉल में पाँच-पाँच टेबल लगाए गयेह। मतों की गणना के लिए प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक-एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक-एक मतगणना सहायक तथा एक-एक गणना माइक्रो प्रेक्षक भी नियुक्त रहेंगे ,इसके अतिरिक्त सभी हॉल में ए आर ओ के टेबल पर दो दो एडिशनल काउंटिंग स्टाफ भी नियुक्त रहेंगे। वाहन पार्किंग की व्यवस्था आरके कॉलेज के पीछे मैदान में की गई है। कॉलेज परिसर के बाहर सड़क पर प्रतिनियुक्त बल का दायित्व होगा कि वाहनों को चिन्हित स्थल पर पार्किंग कराएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मधुबनी को यह दायित्व दिया गया है कि मतगणना स्थल पर यातायात व्यवस्था कि सतत पर्यवेक्षण करेगे। सिविल सर्जन मधुबनी को निर्देश दिया गया है कि मतगणना कार्य की समाप्ति तक मतगणना परिसर में मेडिकल टीम को सभी आवश्यक दवा के साथ प्रतिनियुक्ति करेंगे। मतगणना परिसर में धुम्रपान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, माचिस एवं अन्य पेय पदार्थ आदि वर्जित रहेगा साथ ही मतगणना परिसर में सेलफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी , एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री वर्जित रहेगा।
अभ्यर्थी, चुनाव अभिकर्ता एवं गणन अभिकर्ता आदि के लिए मतगणना केंद्र पर गेट नंबर 1 से प्रवेश की व्यवस्था की गई है। मतगणना अभिकर्तागण निर्दिष्ट बैरिकेडिंग मार्ग से संबंधित मतगणना हॉल में प्रवेश करेंगे। मतगणना परिसर में मीडिया केंद्र का निर्माण किया गया है जहां मीडिया कर्मियों को बैठने की व्यवस्था की गई है। कोई भी पत्रकार मोबाइल कैमरा आदि लेकर मतगणना कक्ष का भ्रमण नहीं करेंगे। पत्रकारों के मोबाइल एवं कैमरा आदि सुरक्षित रूप से मीडिया केंद्र में ही रखा जाएगा। गौरतलब हो कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, साथ ही धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू है,अतः कोई भी विजयी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी परिस्थिति में विजय जुलूस नही निकाला जाएगा।