आम-सूचना
तेल एवं प्राकृतिक गैस (LPG) की उत्पन्न समस्याओं के मद्देनजर आमजन को होने वाली कठिनाईगों के निदान हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, विहार, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में समस्तीपुर जिलान्तर्गत एक नियंत्रण कक्ष (Control Room) की स्थापना की गई है, जो प्रतिदिन 07:00 बजे पूर्वाह्न से 09:00 बजे अपराह्न तक कार्य करेगा।
उक्त अवधि में आमजन अपनी समस्याओं या हो रही कठिनाईयों से उक्त नियंत्रण कक्ष (Control Room) के दूरभाष संख्याः 06274-222300 पर शिकायत कर सकते हैं।
समस्तीपुर जिलान्तर्गत कुल 86 गैस एजेंसियाँ कार्यरत है। जिले में प्रतिदिन औसतन 18,939 गैस सिलेंडरों की खपत होती है, जबकि 15,662 गैस सिलेंडरों की डिलीवरी हो रही है।
जिला में घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है, अनावश्यक भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें।
गैस बुकिंग दर्ज होने के पश्चात दो से तीन दिनों के भीतर घरेलु गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूर्व की भांति घर पर सुनिश्चित की जा रही है। उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से गैस एजेंसियों / गोदामों के पास भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है।
गैस वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र में घरेलु उपभोक्ताओं के अंतिम गैस सिलेंडरों की डिलिवरी के 25 दिनों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलु उपभोक्ताओं के अंतिम गैस सिलेंडर की डिलीवरी के 45 दिनों के बाद गैस सिलेंडर की बुकिंग की अनुमति है।
भारत सरकार के विषयांकित उक्त पत्र के माध्यम से राज्य में उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और अतिरिक्त 20 प्रतिशत अर्थात एलपीजी के 50 प्रतिशत का आवंटन निम्नांकित शर्त के साथ करने का निदेश है-
- 20 प्रतिशत का अतिरिक्त आवंटन प्राथमिकता के आधार पर यथा रेस्टोरेंट, ढावा, होटल औधोगिक कैटिन, खाद्य प्रसंस्करण / डेयरी, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा भोजन के लिए चलाये जाने वाले अनुदानित कैटिन / आउटलेट, सामुदायिक रसोई, प्रवासी मजदुरों के लिए 5 किलोग्राम एफटीएल देने का निदेश दिया गया है और राज्य सरकार से अपेक्षा की गई कि इसमें किसी प्रकार का विचलन न हो।
- सभी व्यवसायिक / औधोगिक एलपीजी के उपभोक्ताओं को तेल विपणन कम्पनियों के साथ अपना निबंधन कराना होगा और तेल विपणन कम्पनियाँ निबंधन के समय उक्त उपभोक्ताओं का डेटा बेस तैयार करेंगे, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि उपभोक्ताओं को वार्षिक रूप से कितनी मात्रा तक एलपीजी की आवश्यकता होगी, ताकि तेल विपणन कम्पनियों आवंटित 50 प्रतिशत कोटे के तहत उन्हें (उपभोक्ताओं) आवंटित किया जा सके।
- सभी व्यवसायिक / औधोगिक एलपीजी के उपभोक्ता को अपने शहर में शहरी गैस वितरण इकाई के पास पीएनजी के लिए आवेदन करना होगा और वे सभी कदम उठाने होंगे, जो व्यवसायिक उपभोग हेतु आवंटित 50 प्रतिशत पीएनजी प्राप्त करने योग्य बना सके।























































