रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी ने विदेशी नागरिक

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समस्तीपुर से एम नईमुद्दीन आजाद की रिपोर्ट

समस्तीपुर (चंद्रकांता न्यूज़)। विदेशी नागरिक मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी रेलवे न्यायालय समस्तीपुर ने अभियुक्त थॉमस एबी जैकब को 2 वर्ष 5 महीना 3 दिन के साधारण कारावास एवं 200 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। सहायक अभियोजन पदाधिकारी मो0 शाहनवाज अंसारी ने बताया कि दिनांक 17 दिसंबर 2019 को जयनगर रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक कार्यालय के सामने जीआरपी पुलिस ने एक विदेशी नागरिक को देखा तथा पूछताछ की, पूछताछ के क्रम में विदेशी नागरिक ने अपना नाम थॉमस इबी जैकब एवं देश का नाम (अफ्रीका) सेनेगल बताया। वे गलती से नेपाल बॉर्डर पारकर इंडिया में प्रवेश कर गये थे। उक्त विदेशी नागरिक के पास भारत का वीजा नहीं था जीआरपी पुलिस जयनगर ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। रेलवे न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाह प्रस्तुत किए गये। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक कुमार ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जो इन्हे सजा सुनाई गई है वे अपना सजा भी काट चुके हैं, जल्द ही कोर्ट द्वारा विदेशी नागरिक को रिहाई मिल जाएगी उसके बाद विदेशी नागरिक स्वदेश वापस चले जाएंगे।

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