समस्तीपुर जिला भर में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 हालात उत्पन्न स्थिति को देखते हुए जिला भर में मरीजों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल आने जाने के लिए नीजी एम्बुलेंसों के ऑनर व चालक की मनमानी पर रोक लगेगी । समस्तीपुर स्वास्थ्य विभाग ने नीजी एम्बुलेंस चालक की मनमानी को लेकर काफी गम्भीरता से लेते हुए कोरोना मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में एम्बुलेंस का रेट तय कर दिया है । यदि तय रेट से एम्बुलेंस ऑनर या चालक मरीजों के परिजनों से अधिक राशि लेते हैं तो उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दायर कर कार्रवाई की जायेगी । इसके लिए राज्य स्तर पर किसी भी प्रकार की शिकायत एवं समस्या के समाधान हेतु शिकायत हेल्प नम्बर नियंत्रण कक्ष 06202751107 जारी किया गया है । स्वास्थ्य विभाग के नियमानुसार एम्बुलेंस में बेसिक लाईफ सपोर्ट सिस्टम एवं जीवन रक्षक दवाई उपलब्ध रखी जानी है । स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि कोरोना संक्रमण की दुसरी लहर दौड़ में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस संचालकों ने मनमानी किराया वसूल की थी । इस बार कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसे गम्भीरता से लिया है । अब कोरोना मरीजों को जिला मुख्यालय या देश के किसी भी हॉस्पिटल में तक ले जाने के लिए किराया रेट निर्धारित कर दिया गया है । अब एम्बुलेंस संचालक निर्धारित रेट से अधिक किराया नहीं ले सकते हैं । स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए 50 किलोमीटर तक आने जाने के लिए नीजी एम्बुलेंस को अनुशंसित दर पर उपलब्ध कराया जाना है । इसके लिए छोटी कार (समान्य) 1500 रुपये एवं वातानुकूलित छोटी कार 1700 रूपये , मार्सल , बोलेरो , सुमो समान्य के लिए 1800 रूपये है तो वातानुकूलित के लिए 2100 रुपये निर्धारित है । तो वहीं स्कार्पियो , टवेरा , सीटी राइड , मैक्सी , विंगर टेम्पो , जाइलो , ट्रेवलर के लिए 2500 रूपये निर्धारित किया गया है । वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 50 किलोमीटर से अधिक दूरी आने जाने के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से राशि तय की है । जिसमें छोटी कार , सुमो , मार्सल , बोलेरो के लिए 18 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से परिचालन दिया जायेगा । इसके अलावे स्कार्पियो , टवेरा , सीटी राईड , मैक्सी , जाइलो , टेम्पो , ट्रेवलर , विंगर से आने जाने वाले के लिए 25 रुपये प्रति किलोमीटर की रेट से किराया देय करना है । यदि एम्बुलेंस वाहन संचालक निर्धारित दर से अधिक किराया मांग करता है तो उपर्युक्त नम्बर पर एम्बुलेंस वाहन संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करें ।
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