समस्तीपुर पुलिस द्वारा ताजपुर मे लूट कांड के फरार चल रहे अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार।

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अमरदीप नारायण प्रसाद

समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र मे एक घटना 15.08.2026 को ग्राम हरपुर भिंडी स्थित दजर्निया पुल के पास चेकिंग किया जा रहा था। इसी दौरान एक बोलेरा रजि०स०-UP91E0579 से विकाश कुमार पिता-भोगेन्द्र राय साकिन-गॉवपुर वार्ड स0-13, थाना-सरायरंजन, जिला-समस्तीपुर एवं विवेक कुमार राय पिता-विकाश कुमार साकिन-मोरवा मोहनपुर वार्ड स0-13, थाना-ताजपुर, जिला-समस्तीपुर को 01 पिस्तौल, 02 जिंदा गोली, 02 मोबाईल एवं बोलेरो वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में ताजपुर थाना कांड सं0-187/26, दि०-16.08.2026, धारा-317 (5) भारतीय न्याय संहिता एवं 25 (1-बी) ए, 26, 35 शस्त्र अधि० दर्ज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विवेक कुमार राय पिता-विकाश कुमार साकिन मोरवा मोहनपुर वार्ड स0-13, थाना-ताजपुर, जिला-समस्तीपुर का अपराध स्वीकारोक्ति बयान लिया गया। ये अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताये कि दिनांक-25.05.2026 को समय करीब 02:30 बजे अपने साथी 1-रोहित कुमार, पिता-मिथलेश पासवान, वार्ड नं0-08 2-विशाल कुमार, पिता-रामनारायण पासवान वार्ड नं०-09, दोनों ग्राम-नौआचक, थाना-सरायरंजन, जिला-समस्तीपुर के साथ रामापुर-महेशपुर पॉवर हाउस के पास एक व्यक्ति से 5000 रूपया, आधार कार्ड एवं सैमसंग F13 मोबाईल एवं गले में पहने सोने का हनुमानी को लूटकर भाग रहे थे। इसी क्रम में मेरे दोनों साथी पकड़ा गये एवं ये भाग गये थे। जिस लूट की घटना को लेकर वादी सुशील कुमार सिंह उम्र करीब 26 वर्ष पिता विष्णुदेव सा०+पो०-हरपुर भिण्डी वार्ड न0-05 थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर के आवेदन के आधार पर ताजपुर थाना कांड सं0-108/26, दिनांक-25.05.2026, धारा-309(4), 317 (3) भारतीय न्याय संहिता-2023 दर्ज किया गया है।

ये लोग पेशेवर अपराधकर्मी है। इनलोगों के द्वारा कई घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस द्वारा लूटी गयी शेष सामानों की बरामदगी हेतु छापामारी की जा रही है। अपराधकर्मियों का अपराधिक पृष्टभूमि रहा है, जिस संबंध में पता किया जा रहा हैं।

गिरफ़्तार

1- विकाश कुमार पिता-भोगेन्द्र राय साकिन गॉवपुर वार्ड स0-13, थाना-सरायरंजन, जिला-समस्तीपुर

2- विवेक कुमार राय पिता-विकाश कुमार साकिन-मोरवा मोहनपुर वार्ड स0-13, थाना-ताजपुर, जिला-समस्तीपुर अपराधिक ईतिहासः-

ताजपुर थाना कांड सं0-108/26, दिनांक-25.05.2026, धारा-309(4), 317 (3) भारतीय न्याय संहिता-2023 (वंचित)

बरामदगीः-
1- बोलेरो रजि०स०-UP91E0579
2-पिस्तौल-01
3-जिंदा गोली-02
4-मोबाईल-02

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